ताजमहल भूमि विवाद: ठाकुर रंगजी ट्रस्ट ने मांगा 200 करोड़ मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 25 अगस्त
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ताजमहल के पास स्थित 0.7 हेक्टेयर भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। वृंदावन के ठाकुर रंगजी महाराज ट्रस्ट ने इस भूमि को अपना बताते हुए 200 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। ट्रस्ट ने यह याचिका मुआवजा न मिलने के विरोध में दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में इस भूमि पर ट्रस्ट के अधिकार को मान्यता देते हुए छह महीने के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते ट्रस्ट ने अवमानना याचिका दायर की है।
इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की गई है। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और तत्कालीन जिलाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है, साथ ही एक प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का एक और अवसर प्रदान किया है।
यह विवाद ताजमहल की उत्तरी दिशा में यमुना और स्मारक के बीच स्थित लगभग 7030 वर्ग मीटर भूमि को लेकर है। ट्रस्ट ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने 2024 में ट्रस्ट के निर्विवाद अधिकार को स्वीकार किया था और मुआवजे का आदेश दिया था।
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