23 साल पुराने ऑटो चोरी केस में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी, पुलिसकर्मी नहीं हुए पेश
23 साल पुराने ऑटो चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सलीमुद्दीन को बरी कर दिया है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सदर थाने के इस मुकदमे में वादी, चालक या पुलिसकर्मी गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए। साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए गए।
यह घटना 27 सितंबर 2002 की रात की है। वादी के अनुसार, उसका ऑटो चालक आगरा कैंट स्टेशन पर ऑटो खड़ा कर चाय पीने गया था। रात करीब 12 बजे कुछ लोग ऑटो स्टार्ट कर ले गए। शोर मचाने पर पीछा किया गया, लेकिन पेट्रोल खत्म होने पर ऑटो एक ट्रेवल्स के पास बंद हो गया।
मौके से आरोपी और दो अन्य को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। सदर पुलिस ने केवल आरोपी सलीमुद्दीन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने कई अवसर दिए, लेकिन वादी, चालक, विवेचक और कोई भी पुलिसकर्मी गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। गवाहों की अनुपस्थिति ने इस मामले को कमजोर कर दिया, जिससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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