10 साल की बच्ची से दरिंदगी: कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 20 साल की जेल और 70 हजार जुर्माना
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) सोनिका चौधरी ने दुराचार के मामले में आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना के रूप में 70 हजार रुपया अदा करना होगा। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर समस्त धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी व विजय किशन लवानियां ने तर्क दिए कि आरोपी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है जो कि उसकी दूषित मानसिकता को इंगित करता है। आरोपी को अधिक दंड से दंडित किए जाने की मांग की गई। यह मामला थाना हरीपर्वत का है।
वादिनी ने तहरीर देते हुए कहा कि 23 दिसंबर 2018 को दिन में तीन बजे उसकी 10 वर्षीय पोती एक रिश्तेदार के मकान के पास जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने पोती का आवाज लगाकर बुलाया। 10 रुपये का नोट देकर पास की दुकान से गुटखा ले आने को कहा। राजश्री लेकर जाने पर आरोपी ने लड़की को ऊपर वाले कमरे में बुला लिया। आरोपी ने नशे में लड़की के साथ दुराचार किया। रोते हुए घर आने पर पूछने पर उसने घटना बताई। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
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