जानलेवा हमले और रंगदारी मांगने के मामले में मोनू यादव को मिली जमानत, UP crime news
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Jun 22, 2026
जानलेवा हमला और चौथ मांगने के मामले में आरोपी मनोज यादव उर्फ मोनू यादव को आखिरकार राहत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इस फैसले से स्थानीय समुदाय में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला अपराध और वसूली से जुड़ा है।
वादी राजू ने थाना ट्रांस यमुना में दर्ज कराई अपनी तहरीर में बताया था कि कालिंदी बिहार में उसका एक ढाबा है। मोनू यादव नाम का शख्स लंबे समय से उससे रंगदारी मांग रहा था और आए दिन अपने साथियों के साथ ढाबे पर आकर खाना खाता था। पैसे न देने पर वह गालियां देता और धमकी देता था। वादी के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को आरोपी ने घात लगाकर उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। इसके अलावा, आरोपी ने वादी से 10 लाख रुपये की चौथ भी मांगी थी। इसी तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया था।
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