आगरा के व्यापारियों को बड़ी राहत, 21 जनवरी से शुरू होगा Agra GST Tribunal
आगरा के व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों में बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें कर से जुड़े मामलों में अपील के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच 21 जनवरी से काम शुरू करने जा रही है, जिससे कारोबारियों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल सकेगा।
जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग कारोबारियों द्वारा जीएसटी लागू होने के समय से ही की जा रही थी। पहले विवादित कर के विरोध में प्रथम अपील खारिज होने पर व्यापारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता था। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता था, बल्कि यात्रा और कानूनी खर्च भी बढ़ जाता था।
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आगरा बेंच के लिए न्यायिक सदस्य अजीत सिंह और तकनीकी सदस्य विवेक कुमार को नियुक्त किया है। बोदला-सिकंदरा रोड स्थित क्रास रोड माल में यह बेंच 21 जनवरी से काम शुरू कर देगी।
ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कारोबारियों को विवादित कर की 10 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी। ट्रिब्यूनल में 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2026 तक पारित किए गए प्रथम अपीलीय आदेशों के खिलाफ 30 जून, 2026 तक ऑनलाइन अपील दाखिल की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी में तथ्यों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल अंतिम अथॉरिटी है, जबकि हाई कोर्ट केवल कानूनी मामलों को देखता है।
