आगरा में GST ट्रिब्यूनल शुरू, कारोबारियों को बड़ी राहत | Agra news
आगरा के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। आगरा में जीएसटी ट्रिब्यूनल की बेंच 21 जनवरी से काम शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ट्रिब्यूनल के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है, जिससे यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है।
जीएसटी ट्रिब्यूनल के शुरू होने से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक, जीएसटी विवादों में प्रथम अपील खारिज होने पर कारोबारियों को राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता था। इसमें न केवल समय बर्बाद होता था, बल्कि यात्रा और कानूनी खर्च भी बढ़ जाता था। अब आगरा में ही सुनवाई होने से इन समस्याओं से निजात मिलेगी।
ट्रिब्यूनल की बेंच बोदला-सिकंदरा रोड स्थित क्रॉस रोड मॉल में स्थापित की गई है। वित्त मंत्रालय ने न्यायिक सदस्य अजीत सिंह और तकनीकी सदस्य विवेक कुमार को नियुक्त किया है। ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए कारोबारियों को विवादित कर की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
जीएसटी ट्रिब्यूनल में 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2026 तक पारित किए गए प्रथम अपीलीय आदेशों के खिलाफ 30 जून 2026 तक ऑनलाइन अपील दाखिल की जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी में तथ्यों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल अंतिम अथॉरिटी है, जबकि हाई कोर्ट केवल कानूनी मामलों की समीक्षा करता है। ट्रिब्यूनल के शुरू होने से विवादों का निपटारा निपटारा तेजी से हो सकेगा।
