UP building rules: गांवों में 300 वर्ग मीटर तक निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं, सरकार की बड़ी तैयारी
उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार जल्द ही ‘उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ को ग्रामीण इलाकों में लागू करने जा रही है। इस नए नियम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध तरीके से मकान बनाने की सुविधा प्रदान करेगा।
नए प्रावधानों के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। हालांकि, यह छूट केवल आवासीय या कृषि उपयोग के लिए होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण को इस दायरे से बाहर रखा गया है। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संरक्षित डिजाइन और सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी।
शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा और पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी।
नए प्रस्तावित नियमों की एक अहम बात यह है कि अगर संबंधित स्थान पर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। हालांकि, शर्त यह होगी कि भविष्य में सड़क की जरूरत के हिसाब से चौड़ाई को रोड बाइंडिंग के लिए नक्शे में छोड़ना होगा। इन सभी प्रावधानों को जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियमों में शामिल किया जा रहा है।
