सड़क किनारे खड़े वाहनों पर बिहार सरकार का सख्त एक्शन, जब्त होंगे वाहन
बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को सड़क किनारे लावारिस या लंबे समय से खड़े वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, अब से कोई भी चार पहिया या उससे अधिक पहिये वाला वाहन, चाहे वह कार, ट्रक, ट्रैक्टर या बस हो, यदि सड़क किनारे दो दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के उल्लंघन पर चालक और वाहन मालिक दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, वाहन की जब्ती और यहां तक कि लाइसेंस का निलंबन भी शामिल हो सकता है। यह पहल विशेष रूप से ठंड के मौसम को ध्यान में रखकर की गई है, जब घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में सड़क किनारे खड़े लावारिस वाहन अक्सर भीषण दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिनमें तेज रफ्तार वाहनों के इन खड़े वाहनों से टकराने से जानमाल का भारी नुकसान होता है।
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वर्ष 2024 में ही, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन औसतन 32 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इन आंकड़ों के बावजूद, वाहन चालकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की प्रवृत्ति कम देखी जाती है। सरकार दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और यह नया निर्देश इसी दिशा में एक अहम कदम है। मंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। इस पहल से न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।
