कानपुर में झूठे आरोपों से 7 साल तक रुका Air Force कर्मी का प्रमोशन, कोर्ट से मिली राहत
कानपुर में एक एयरफोर्स कर्मी को अपनी पत्नी के परिवार के झूठे आरोपों के कारण सात साल तक प्रमोशन से वंचित रहना पड़ा। मामला 2019 में शुरू हुआ जब उसकी साली ने सपने में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस आधार पर पुलिस ने कर्मी के खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, जिससे उसकी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
2019 में दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में कर्मी को 19 दिन जेल में रहना पड़ा। हालांकि, कोर्ट ने बाद में ‘सपने में छेड़छाड़’ के आरोप को आधारहीन मानते हुए उसे बरी कर दिया। इसके बावजूद, नौबस्ता पुलिस ने 2020 में उसे ‘अभ्यस्त अपराधी’ बताते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की।
एयरफोर्स कर्मी ने पुलिस की गुंडा एक्ट कार्रवाई को एडीएम सिटी कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने पाया कि केवल एक मुकदमे के आधार पर गुंडा एक्ट लगाना गलत था और कार्रवाई को रद्द कर दिया। इसके अलावा, पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए भ्रूण हत्या के एक अन्य मामले में भी पुलिस ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी क्योंकि आरोप सही नहीं पाए गए।
2015 में एयरक्राफ्ट मैन के पद पर भर्ती हुए कर्मी को 2020 में कारपोरल के पद पर प्रमोशन मिलना था। कानूनी मामलों के कारण यह प्रमोशन रोक दिया गया था। कोर्ट से बेकसूर साबित होने के बाद अब उसे 7 साल बाद प्रमोशन मिलेगा। इस देरी के कारण वह अपने साथियों से पदोन्नति में काफी पीछे रह गया है।
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