मुजफ्फरपुर: पॉक्सो केस में लापरवाही, तत्कालीन SSP और SHO पर कोर्ट का बड़ा एक्शन, रिकवरी वारंट जारी
मुजफ्फरपुर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोप पत्र और फाइनल फार्म को छह वर्ष से लंबित रखने के मामले में जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने मुशहरी थानाध्यक्ष और एसएसपी पर रिकवरी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने व मामले की कार्यवाही में जानबूझकर विलंब करने पर दोनों अधिकारियों से वसूली के लिए रिकवरी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
वर्तमान थानाध्यक्ष द्वारा अंतिम प्रतिवेदन एक दिसंबर को दाखिल किया गया। थानाध्यक्ष ने विलंब का कारण बताया कि उनके पूर्व पदस्थापित थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता के कार्यकाल (10.02.2020 से 27.11.2025 तक) में कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं था। 20 मई को आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष एवं जांच अधिकारी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया था।
एसएसपी को निर्देश दिया गया था कि वसूली होने तक संबंधित के वेतन को रोक दिया जाए और राशि को पीड़ित प्रतिकर योजना के निमित्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाए। तीन तिथियां बीत जाने के बाद भी एसएसपी न तो आदेश का पालन सुनिश्चित कराया और न ही वसूली की कार्रवाई की। करीब बारह तिथियों तक यह मामला स्थगित होता रहा।
22 दिसंबर को 10 हजार रुपये का स्थगन व्यय अधिरोपित किया गया। न्यायालय ने पाया कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित होने के बावजूद अधिरोपित कुल 15 हजार रुपये की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता (वर्तमान में तरियानी छपरा, जिला शिवहर में पदस्थापित) और एसएसपी व्यय की राशि वसूल करने के लिए रिकवरी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से राशि की वसूली करें और इसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्राधिकार के पक्ष में जमा कराकर न्यायालय को सूचित करें।
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