बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की नई प्रक्रिया शुरू, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइंस
बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के तहत नए जिले आवंटित किए गए शिक्षकों के लिए प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन की विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है। इस नई प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और आवश्यकता आधारित बनाना है, ताकि प्रदेश के सभी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
अंतर जिला स्थानांतरण के प्रथम चरण में 41,684 आवेदनों में से 24,732 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया था। हालांकि, कुछ शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण जिला नहीं मिल पाया था। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने दोबारा जिले के विकल्प मांगे, जिसके बाद द्वितीय चरण में 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया। इस प्रकार, अब तक कुल 27,171 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण के माध्यम से नए जिले आवंटित किए जा चुके हैं।
स्थानांतरण प्रक्रिया का अगला चरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर संचालित होगा। प्रखंड आवंटन का कार्य जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए प्रखंडवार, कक्षावार और विषयवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को प्रखंड आवंटित करेगी। यह महत्वपूर्ण चरण 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा।
एक विशेष प्रावधान के तहत, यदि कोई शिक्षक पांच प्रखंडों का विकल्प नहीं देता है, तो उसे उसके पूर्व के जिले और विद्यालय में ही पदस्थापित माना जाएगा। जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित हुआ है, उनसे अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से पांच प्रखंडों का ऑनलाइन विकल्प लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 तक चलेगी। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडों का चयन करें।
जिला शिक्षा विभाग प्रशासन ने इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रखंडों में तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि विकल्प लेने से लेकर अंतिम आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए।
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