यूपी सरकार ने निलंबित IAS अभिषेक प्रकाश को किया बहाल, रिश्वत मामले में मिली क्लीन चिट
उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बहाल करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, उनकी बहाली 14 मार्च के बाद से प्रभावी मानी जाएगी। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ के पद पर रहते हुए निलंबित किया गया था।
अभिषेक प्रकाश को 20 मार्च 2025 को निलंबित किया गया था। उन पर एक सोलर कंपनी से प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। यह आरोप मुख्यमंत्री को भेजी गई एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें परियोजना लागत के 5 प्रतिशत की रिश्वत मांगने की बात कही गई थी।
हालांकि, फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य के अभाव में चार्जशीट रद्द कर दी थी। कोर्ट ने पाया था कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त ने किसी लोक सेवक को अनुचित लाभ देने की पेशकश की हो। विवेचना के दौरान कथित नकद राशि की बरामदगी भी नहीं हुई थी।
नियमों के अनुसार, निलंबन का एक साल पूरा होने से पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) को रिपोर्ट भेजी जानी होती है। चूंकि अभिषेक प्रकाश पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए सरकार ने उन्हें बहाल करने का फैसला किया।
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