आगरा में प्रॉपर्टी धोखाधड़ी: 58 लाख रुपये फंसे, दंपति पर FIR दर्ज | Agra News
आगरा में प्रॉपर्टी धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ एक मकान खरीदने के नाम पर एक महिला के 58 लाख रुपये फंस गए हैं। सिकंदरा क्षेत्र की इस घटना ने प्रॉपर्टी डीलिंग में सतर्कता की आवश्यकता को फिर से रेखांकित किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला शहर में प्रॉपर्टी डीलिंग में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है और आम जनता के लिए एक चेतावनी है।
रेलवे कॉलोनी निवासी आरती शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बजरंग नगर, सिकंदरा स्थित एक मकान के लिए क्षमा गोस्वामी और मनोज तिवारी से 1.10 करोड़ रुपये में सौदा तय किया था। इस सौदे के तहत, आरती शर्मा ने विक्रेताओं को विभिन्न माध्यमों से कुल 95 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था, जिसमें चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद राशि शामिल थी।
बाद में, जब आरती शर्मा ने मकान के लिए बैंक लोन की प्रक्रिया शुरू की, तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। बैंक से पता चला कि मकान की छत किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिससे रजिस्ट्री कराना संभव नहीं था। इस खुलासे के बाद पीड़िता ने तुरंत सौदा रद्द करने का फैसला किया।
सौदा रद्द होने के बाद, आरोपियों ने आरती शर्मा को केवल 37 लाख रुपये ही वापस किए। शेष 58 लाख रुपये के लिए उन्हें 30 दिसंबर 2025 के पोस्ट-डेटेड चेक दिए गए थे, लेकिन ये चेक बैंक में डिसऑनर हो गए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दंपति ने जानबूझकर उनके साथ धोखाधड़ी की है और अब उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं।
आरती शर्मा ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके फंसे हुए 58 लाख रुपये वापस दिलवाए जाएं। सिकंदरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।
