आगरा: चरस तस्करी के दोषी को 4 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना | Agra crime news
आगरा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्योत्सना सिंह ने चरस तस्करी के दोषी अनिल कुमार को चार साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देता है। दोषी अनिल कुमार बुलंदशहर के धनौरा गांव का निवासी है।
यह मामला 6 फरवरी 2016 का है, जब थाना सिकंदरा के तत्कालीन उपनिरीक्षक रामवीर सिंह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उसी दौरान एसओजी टीम से उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी सफेद होंडा सिटी कार से बाबरपुर गांव की ओर चरस बेचने जा रहा है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर कार को रोका और आरोपी अनिल कुमार को पकड़ लिया। उसके कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया था कि वह ओडिशा से चरस की खेप मंगाकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और पलवल जैसे विभिन्न शहरों में सप्लाई करता था। गिरफ्तारी के बाद, बरामद चरस का 50 ग्राम नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर 3 अप्रैल 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर अब यह फैसला सुनाया गया है।
