IAS दुर्गा शक्ति नागपाल पर जज को धमकाने का आरोप, हाई कोर्ट ने लिया सख्त एक्शन
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोण्डा जनपद के एक भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा फोन कर प्रभावित करने के कथित प्रयास पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार और न्याय प्रशासन में बाधा करार देते हुए आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के बाद, मामले को संबंधित अवमानना कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की एकल पीठ ने यह आदेश ज्योति विद्या मंदिर स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें स्कूल ने वर्ष 1997 से लंबित वाद को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
मामला देवीपाटन मंडल के आयुक्त के नाम दर्ज कई नजूल भूमि के टुकड़ों से संबंधित है, जिस पर स्कूल भवन का निर्माण कर लिया गया है। स्कूल ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अदालत पर अनुचित दबाव बना रहे हैं, जिसके आधार पर वाद को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
स्थानांतरण याचिका की सुनवायी के दौरान, याची पक्ष ने गोण्डा की सिविल जज शबीना खान का जनपद न्यायाधीश को भेजा गया पत्र प्रस्तुत किया। पत्र में कहा गया कि मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने 15 जुलाई को सिविल जज को फोन कर लंबित मुकदमे के संबंध में बात करने से इनकार करने पर उन्हें भला-बुरा कहा। सिविल जज ने इन परिस्थितियों में मामले को अपनी अदालत से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि जज शबीना खान द्वारा बताई गई बातचीत के लहजे और भाषा से प्रथम दृष्टया उन्हें प्रभावित करने का प्रयास स्पष्ट होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंडलायुक्त ने फोन किए जाने से इनकार नहीं किया है। अधीनस्थ अदालतों को अपमान और दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि पीठासीन अधिकारी बिना किसी भय के अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें। अदालत पर दबाव बनाने का कोई भी प्रयास न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है।
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