नाबालिग से छेड़छाड़: आरोपी को पांच साल की कैद, 30 हजार जुर्माना
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Aug 10, 2026
कानपुर की एक अदालत ने ट्रेन में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में आरोपी सुनील को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 29 जनवरी 2015 को एलटीटी एक्सप्रेस में हुई थी, जब आरोपी ने लखनऊ जा रही एक महिला की आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थीं।
महिला ने अन्य यात्रियों की मदद से आरोपी को गंगाघाट पर पकड़ा था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इस फैसले से बच्चों की सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।
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