जीडीए की जमीन पर कब्जे और ग्रेप-3 उल्लंघन पर बिल्डर पर केस दर्ज
गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद क्षेत्र में जीडीए की भूमि पर अवैध कब्जा करने और गंभीर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में बिल्डर एसवीपी बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड के मालिक विजय जिंदल और उनके साझेदार संजीव शर्मा के विरुद्ध इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-6 के अवर अभियंता की शिकायत पर की गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन में खलबली मच गई है।
सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि विजय जिंदल और संजीव शर्मा ने कनावनी स्थित जीडीए की महत्वपूर्ण भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इस कब्जे को छुपाने और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, उन्होंने विवादित भूमि पर एक बाउंड्रीवाल का निर्माण भी करवा दिया। यह कृत्य विशेष रूप से तब गंभीर हो जाता है जब दिल्ली-एनसीआर में 10 नवंबर से ग्रेप-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत निर्माण गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करना है।
अवर अभियंता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि जब जीडीए के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण कार्य पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें बिल्डर के कर्मचारियों द्वारा न केवल रोका गया, बल्कि उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार भी किया गया। कर्मचारियों को कथित तौर पर धमकी भी दी गई, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।
इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए, एसीपी इंदिरापुरम ने बताया कि जांच का जिम्मा एसआई सुखवीर सिंह को सौंपा गया है। पुलिस तथ्यों को जुटा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू ग्रेप-3 जैसे महत्वपूर्ण नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहाँ पहले भी कई निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं, जिससे लाखों लोग बढ़ते प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
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