बकाया संपत्ति कर पर ब्याज माफी: ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक
उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले नागरिकों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान (OTS) योजना के तहत, लोग अपने पुराने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का भुगतान बिना किसी ब्याज के कर सकेंगे। यह योजना प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में लागू की जाएगी, जहाँ कैंप लगाकर कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य करदाताओं पर वित्तीय बोझ कम करना है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि ओटीएस योजना के अंतर्गत, अधिकतम तीन किस्तों के बकाया संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। करदाता को कुल बकाया राशि का एक-तिहाई हिस्सा 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जबकि शेष दो-तिहाई राशि को अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा।
इस योजना से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी आवश्यक जनसुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकायों की आय बढ़े और वे अपने विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। ओटीएस योजना करदाताओं की सुविधा और नगरीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने, दोनों को प्राथमिकता देती है।
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