कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी: आरोपी धर्मेंद्र सागर की जमानत याचिका खारिज, गंभीर अपराध का मामला
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी के मामले में आरोपी धर्मेंद्र सागर को अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है और जमानत का विरोध किया। वादी रमेश चंद सोनी ने आरोप लगाया था कि आरोपी और अन्य लोग राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से आए थे। उन्होंने अवैध हथियारों से लैस होकर भूमि में घुसकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान दो लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह 13 मई 2026 से जेल में निरुद्ध है और उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, न्यायालय ने इन तर्कों पर विचार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से संपत्ति पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
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