चेक बाउंस मामला: फिल्म निर्देशक को 2 साल की जेल, 34 लाख का जुर्माना, 34 lakh fine
कानपुर में चेक बाउंस के एक मामले में फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। एनआई एक्ट की कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दिनेश पाल यादव ने उन्हें दो साल की कैद और 34 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे, जबकि शेष रकम परिवादी को लौटाई जाएगी।
यह मामला तब सामने आया जब वादी तौफीक अहमद ने आरोप लगाया कि मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया से हुई थी। काकरिया ने हिंदी फिल्म ‘संताप’ के निर्माण के लिए वर्ष 2015 से 2018 के बीच तौफीक से 20 लाख रुपये उधार लिए थे। राकेश ने यह वादा किया था कि फाइनेंसर मिलने पर वह पैसे वापस कर देंगे और फिल्म की कमाई में भी हिस्सा देंगे।
हालांकि, जब राकेश काकरिया द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए, तो तौफीक अहमद ने वर्ष 2018 में कानपुर कोर्ट में राकेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। इस तरह के मामलों से आम जनता को यह संदेश मिलता है कि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और समय पर भुगतान अत्यंत आवश्यक है।
