MSME उद्योगों को RBI की बड़ी राहत, कोलैटरल-फ्री MSME loan की सीमा हुई दोगुनी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश भर के MSME सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। छोटे व्यवसायों को अब अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और विस्तार करने के लिए अधिक पूंजी तक पहुंच मिलेगी। RBI ने कोलैटरल-फ्री लोन की सीमा को दोगुना कर दिया है।
यह निर्णय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज (CGTMSE) योजना के तहत लागू होगा। पहले इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मिल सकता था। अब यह सीमा बढ़कर 20 लाख रुपये हो गई है।
यह कदम विशेष रूप से पहली बार उद्यमिता में कदम रखने वाले लोगों और छोटे व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है। बिना गारंटी के अधिक ऋण मिलने से उन्हें अपनी पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से या उसके बाद स्वीकृत होने वाले सभी नए और नवीनीकृत ऋणों पर लागू होगा। इस नीति से छोटे उद्योगों को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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