योगी सरकार का बड़ा फैसला: आरक्षण को लेकर विभागों को जारी हुआ यह निर्देश, विपक्ष को नहीं मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियों में आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य भर्तियों में पारदर्शिता लाना और विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले आरक्षण संबंधी आरोपों को पूरी तरह से समाप्त करना है। अब विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी होगी।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले की भर्तियों, जैसे 69000 शिक्षक भर्ती और लेखपाल भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों ने मामला अदालतों तक भी पहुंचाया था। सरकार इस बार किसी भी तरह के विवाद या आलोचना से बचना चाहती है, ताकि भर्तियों की प्रक्रिया निर्बाध रूप से पूरी हो सके।
राज्य में हर साल हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे प्रमुख आयोगों की भूमिका अहम होती है। हाल के वर्षों में कुछ भर्ती विज्ञापनों में ओबीसी के लिए कम पद आवंटित करने की शिकायतें सामने आई थीं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ था। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों।
शासन द्वारा आयोगों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं का मानक के अनुरूप पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 में दी गई व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन किया जाएगा, ताकि आरक्षण संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। यह कदम सरकारी नियुक्तियों में सभी वर्गों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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