बेलगड़िया टाउनशिप निवासियों को मालिकाना हक: JRDA का ऐतिहासिक फैसला
झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (JRDA) ने बेलगड़िया टाउनशिप के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वर्षों से अपने आवास के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित परिवारों का सपना अब साकार होने वाला है। JRDA के इस निर्णय से बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सूत्रों के अनुसार, बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के निदेशक मंडल की हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बेलगड़िया मौजा की 378.39 एकड़ जमीन को झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (JRDA) को लीज पर देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस मंजूरी के बाद, टाउनशिप में रहने वाले विस्थापित परिवारों को उनके बनाए गए आवासों का 99 साल के लिए मालिकाना हक मिलेगा। यह सुविधा पहले चरण के 13301 विस्थापितों को प्रदान की जाएगी।
इस भूमि लीज की मंजूरी मिलने में काफी समय लगा, जिसके कारण विभिन्न विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। हालांकि, बीसीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी और कोयला मंत्रालय की पूर्व सहमति मिलने के बाद, बुधवार को बोर्ड सचिवालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इस निर्णय के साथ, विस्थापितों को मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह मामला वर्ष 2022 से विचाराधीन था और इस पर कई बार विचार-विमर्श के बावजूद सहमति नहीं बन पा रही थी। धनबाद के उपायुक्त ने भी इस मुद्दे को कई बैठकों में उठाया था। यह मामला उच्च स्तरीय समितियों और मंत्रालय तक पहुंचा। उच्च स्तरीय टीम द्वारा धरातल पर अध्ययन करने के बाद, लीज संबंधी मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक को दी गई थी।
निर्णय के तहत, निदेशक मंडल को यह बताया गया कि बेलगड़िया में JRDA द्वारा बनाए गए घरों का मालिकाना हक उन निवासियों को 99 साल के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर देने की विधि पर कानूनी राय भी ली गई थी। इसमें उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ताओं से भी परामर्श किया गया। उनकी राय के बाद ही बीसीसीएल ने इस दिशा में पहल की है। अब झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार द्वारा निर्मित घरों का मालिकाना हक उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जो कानूनी रूप से इसके हकदार हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से हजारों परिवारों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी।
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