दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सख्त, मस्जिद से मौलाना ने की अपील | delhi news
दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस प्रस्तावित धरने की अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए आवेदन तय समयसीमा से काफी कम वक्त पहले दिया गया था और इस पार्टी ने पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन किया था। नई दिल्ली जिले में सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत किसी भी तरह के अवैध जमावड़े पर सख्त पाबंदी है।
मस्जिद से किया गया ऐलान
प्रशासनिक पाबंदियों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की एक मस्जिद से स्थानीय मौलाना ने माइक पर ऐलान किया। उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में अपील की है कि वे 8, 9 और 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर न जाएं। मौलाना ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस अवैध प्रदर्शन में हिस्सा लेने जाता है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उस व्यक्ति की होगी, सरकार या प्रशासन की नहीं।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील
इस तरह के स्थानीय आयोजनों और प्रशासनिक निर्देशों का उद्देश्य राजधानी में शांति और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और कानून का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें ताकि शहर में अमन-चैन बना रहे।
