अभिजीत दिपके को दिल्ली कोर्ट से सशर्त जमानत, तिरंगा मार्च से पहले हुए थे गिरफ्तार | national news
दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के आयोजन से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद उनके न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की आशंका खत्म हो गई है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी जल्द रिहाई होगी।
अभिजीत दिपके को शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित उनके आवास से एहतियातन हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मार्च से जुड़े मामलों में पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का हवाला दिया है। उनके साथ अन्य छात्र नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें पहले ही रिहाई मिल चुकी है।
शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभिजीत दिपके को मंदिर मार्ग पुलिस थाने में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें रिहाई के लिए पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। इस पूरी घटना से राजधानी में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक सख्ती एक बार फिर चर्चा में आ गई है, जिससे सार्वजनिक जीवन और आयोजनों पर भी असर पड़ता है।
