गलत जन्मतिथि से निष्क्रिय आधार कार्ड अब होंगे दोबारा सक्रिय, नए शपथपत्र नियम लागू | agra news
गलत जन्मतिथि या अमान्य दस्तावेजों के कारण निष्क्रिय हो चुके आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब ऐसे आधार कार्डों को दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया को बेहद आसान और स्पष्ट कर दिया गया है, जिसके तहत वयस्कों और बच्चों के लिए अलग-अलग शपथपत्र के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार, वयस्कों को एनेक्सर-3 और बच्चों के मामले में माता-पिता या कानूनी अभिभावक को एनेक्सर-3ए के प्रारूप में शपथपत्र देना होगा। इस शपथपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि पूर्व में गलत जानकारी या अमान्य दस्तावेज दिए गए थे, जिसके लिए आवेदक को खेद जताना होगा और सही दस्तावेज प्रस्तुत करने का वचन देना होगा। इसके अलावा, दस्तावेजों में किसी भी तरह की धोखाधड़ी पाए जाने पर आधार दोबारा निष्क्रिय करने के साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। दोनों ही प्रारूपों को कम से कम 10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर तैयार करवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराना अनिवार्य किया गया है।
स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए आगरा के आधार सेवा केंद्र में यूसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर की सुविधा शुरू की गई है। इस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बायोमीट्रिक सत्यापन और विवरण दर्ज करने का काम बेहद कम समय में पूरा हो जाता है। पहले इस प्रकार के सुधार कार्यों में कई दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह काम महज एक दिन में ही संभव हो सकेगा। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे केंद्र पर जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और निर्धारित प्रारूप के शपथपत्र पूरी तरह तैयार रखें।
