यूपी रेरा का शिकंजा, आगरा में अंसल बिल्डर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क | agra news
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के नियमों की अनदेखी और बकाएदारी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आगरा जिला प्रशासन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लंबे समय से बिल्डर द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही थी।
राजस्व विभाग के अनुसार, बिल्डर पर कुल 5.60 करोड़ रुपये की बकाएदारी लंबित थी। इस राशि की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से कुल 17Recovery Certificates (प्रमाण पत्र) जारी किए गए थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब बिल्डर ने बकाए का भुगतान नहीं किया, तो एडीएम सदर के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से होमबॉयर्स को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स की राह साफ होगी।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सात अक्टूबर को मौजा सदरवन और जऊपुरा स्थित भूखंडों की कुर्की के आदेश पारित किए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब धनराशि जमा नहीं हुई, तो सोमवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआइ के तहत आने वाले विभिन्न खसरे शामिल हैं।
प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन कर कोई भी इन संपत्तियों का सौदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख से अन्य डिफॉल्टर बिल्डरों में भी डर का माहौल बन गया है।
