दुर्घटना मामले में दोषी करार, आरोपी को दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना: Sidhpura News
सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में 2011 में हुई एक गंभीर सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ग्रीश पुत्र ओमकार निवासी नगला कछियान, थाना सिढ़पुरा को घटना का दोषी ठहराया।
दोष सिद्ध होने पर, न्यायालय ने आरोपी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह घटना वर्ष 2011 में सिढ़पुरा क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और यह सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी देता है।
