UP IAS Abhishek Prakash बहाल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश के 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को एक साल बाद बहाल कर दिया गया है। उन्हें पिछले साल रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में निलंबित किया गया था। राज्यपाल ने उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया है, जो 15 मार्च से प्रभावी होगा। हालांकि, बहाली के बाद भी उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच जारी रहेगी और साक्ष्यों को जुटाया जाएगा।
आईएएस अभिषेक प्रकाश को एक सोलर कंपनी से प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले घूस मांगने के आरोप में निलंबित किया गया था। कंपनी की शिकायत के आधार पर सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हाल ही में सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को पूरी तरह रद्द कर दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद विभागीय स्तर पर उनकी बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई थी।
अभिषेक प्रकाश के खिलाफ भटगांव जमीन अधिग्रहण घोटाले के मामले में भी जांच चल रही है। राजस्व विभाग ने मई 2025 में इस संबंध में चार्जशीट देने के लिए विस्तृत रिपोर्ट नियुक्ति विभाग को भेजी थी। यह जांच डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले के समय लखनऊ के डीएम के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित है। आरोप है कि क्रय समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं किया, जिससे फर्जी पट्टों के आधार पर मुआवजा दिया गया और ग्राम समाज की भूमि का गलत तरीके से भुगतान किया गया।
