योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: जमीन रजिस्ट्री से पहले खतौनी जांच अनिवार्य, 12 हजार गांवों को मिलेगी बस सेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुशासन से जुड़े 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण परिवहन और सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
जमीन रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को नया नियम
योगी सरकार ने जमीनों की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए कोई भी रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। इस कदम से न केवल आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहेगा, बल्कि भू-माफियाओं के सिंडिकेट पर भी सीधी चोट होगी।
12,200 गांवों को मिलेगी बस सेवा
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 12,200 दूर-दराज के गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों, किसानों और मरीजों को शहरों तक आने-जाने में भारी सुविधा होगी। परिवहन विभाग जल्द ही इन रूटों पर छोटी (28 सीटर) बसों का संचालन शुरू करेगा। इन बसों से टैक्स नहीं लिया जाएगा और न ही परमिट की जरूरत होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आचरण नियमावली
सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘आचरण नियमावली’ को और सख्त बनाया गया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति (जैसे वाहन, सोना या अन्य निवेश) का लेनदेन करता है, तो उसे इसकी अनिवार्य सूचना अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, छह माह के मूल वेतन से ज्यादा शेयर मार्केट में लगाने पर भी घोषणा करनी होगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
आवास योजना: घर खरीदारों को राहत देते हुए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के डिफॉल्टरों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इससे करीब 19 हजार डिफॉल्टरों को लाभ मिलेगा।
ओला-उबर नियमन: ओला और उबर जैसी गाड़ियों पर नियंत्रण के लिए इन्हें भी अब परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
शिक्षकों को कैशलेस इलाज: उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित व स्ववित्तपोषित शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
बुनियादी ढांचा: अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण, मेरठ में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना और कानपुर में गंगा नदी पर 4 लेन सेतु निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
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