गवाही में लापरवाही: पुलिसकर्मी का वेतन रोकने के आदेश, New Agra crime पर असर
एक गंभीर मामले में गवाही देने में लगातार दो साल की देरी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि हेड कांस्टेबल संजय कुमार का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए, जब तक कि वह गवाही के लिए उपस्थित न हो। यह आदेश न्यू आगरा थाने से संबंधित दुराचार, अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट और पॉक्सो ऐक्ट के एक मामले में पारित किया गया है, जो वर्ष 2023 से लंबित है।
इस मामले में अन्य सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन हेड कांस्टेबल संजय कुमार की गवाही के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अदालत द्वारा बार-बार समन भेजे जाने और प्रतिकूल आदेश पारित करने के बावजूद, पुलिसकर्मी ने गवाही देने में हीलाहवाली जारी रखी।
अदालत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के इस कृत्य को देखते हुए, पुलिसकर्मी के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस कदम से न केवल न्याय में देरी की समस्या उजागर हुई है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि अदालतें ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को तैयार हैं।
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