गृहमंत्री अमित शाह के भतीजे बनकर ठगी करने वाले आरोपी को SC से मिली जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े मामले में आरोपी अजय कुमार नैयर को जमानत दे दी है, जिस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यापारी से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नैयर चार साल से अधिक समय से हिरासत में है और वर्तमान मुकदमे के निष्कर्ष तक पहुंचने में काफी समय लगने की संभावना है।
अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 34 (समान आशय) के तहत आता है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल है। चूंकि याचिकाकर्ता चार साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए अदालत ने जमानत देने के पक्ष में तर्क दिया। पीठ ने कहा कि आरोप 2022 में तय किए गए थे, और तीन साल बीत जाने के बावजूद, 34 गवाहों में से पहले गवाह से जिरह अभी भी जारी है। यह स्पष्ट है कि मुकदमे को पूरा होने में और अधिक समय लगेगा।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नैयर को जमानत दे दी। इससे पहले, एक सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया था।
गौरतलब है कि आरोपी अजय कुमार नैयर ने खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर शिकायतकर्ता व्यापारी से यह वादा किया था कि वह राष्ट्रपति भवन के जीर्णोद्धार के लिए चमड़े की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिला देगा। इस वादे के एवज में उसने व्यापारी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी की। बाद में, ठगी का एहसास होने पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला आगे बढ़ा।
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