UPPCL की बकायेदारों के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’, मिलेगी बड़ी छूट
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। निगम ने ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (One Time Settlement Scheme) की शुरुआत की है, जिसका लाभ उन बकायेदारों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए भी वरदान साबित होगी जिनके खिलाफ बकाया वसूली के लिए रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी हो चुका है या जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिए गए हैं।
यह योजना 1 दिसंबर से तीन चरणों में शुरू होगी, जिसके लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹2000 जमा करने होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से मुक्त करना और बिजली निगम की बकाया वसूली को बढ़ाना है। कौड़ीराम खंड के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से दो किलोवाट तक के घरेलू बिजली कनेक्शन और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए है।
योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को न केवल सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि उनके मूल बकाया राशि में भी आंशिक छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो लंबे समय से बकाया बिलों के कारण तनाव में थे। बिजली निगम ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।
उपभोक्ता इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अपने खंड कार्यालयों, संबंधित अभियंताओं या कर्मचारियों से प्राप्त कर सकते हैं। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खुद जागरूक हों और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने आसपास के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता इस राहत भरी योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे। यह योजना बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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