UP government decision: 1 अप्रैल से अंडों पर लिखनी होगी उत्पादन और एक्सपायरी डेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में अब अंडों की बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल से सभी अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित अंडे उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग और पशुपालन विभाग इस नियम को सख्ती से लागू करेंगे। उल्लंघन करने पर अंडे जब्त कर नष्ट किए जा सकते हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेंगे ताजे अंडे
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदार कई दिनों पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे। वहीं, ग्राहक भी अंडों पर लिखी तारीख देखकर आसानी से समझ सकेंगे कि अंडा खाने योग्य है या नहीं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का सामान मिल सकेगा।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अंडे सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। पहले कई जगहों पर पुराने अंडे भी बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। अब इस नियम के लागू होने के बाद अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। इससे बिक्री में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को ताजे व सुरक्षित अंडे मिल सकेंगे। अगर कोई थोक या फुटकर व्यापारी नियम तोड़ता है तो उसके अंडे जब्त करने के साथ ही उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
स्टोरेज के लिए भी दिशानिर्देश
खाद्य विभाग के मुताबिक अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंडे को 30 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो करीब 14 दिन तक यह खराब नहीं होता। वहीं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने पर एक महीने से ऊपर तक अंडा खराब नहीं होता।
