Unnao rape case: Kuldeep Sengar की जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची
उन्नाव रेप केस में दोषी पाए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। एजेंसी ने सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने का निर्णय लिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सेंगर को सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी, जबकि उनकी अपील अभी भी लंबित है। हालांकि, हाई कोर्ट के इस आदेश के बावजूद सेंगर की रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराए गए हैं और उस मामले में अभी भी हिरासत में हैं।
हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने निर्देश दिया था कि सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और तीन जमानतियों के साथ जमानत दी जाए। साथ ही, उन्हें पीड़िता के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश न करने और अपील लंबित रहने तक दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया गया था।
सीबीआई और पीड़िता के परिवार दोनों ने सेंगर की जमानत का विरोध किया था। पीड़िता के परिवार ने अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। सीबीआई ने भी अपनी दलीलों में परिवार की सुरक्षा और संभावित खतरों का जिक्र किया था। एजेंसी ने कहा था कि वह इस आदेश को तत्काल चुनौती देगी।
