सरकारी कर्मचारियों को झटका! सैलरी चाहिए तो 15 फरवरी तक जमा करें संपत्ति का ब्योरा
बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब समूह क, ख और ग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को फरवरी माह का वेतन तभी मिलेगा, जब वे आगामी 15 फरवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का ब्यौरा जमा कर देंगे। यह ब्यौरा 31 दिसंबर 2025 की कटऑफ डेट के आधार पर देना अनिवार्य किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मासिक वेतन भुगतान अवरुद्ध रहेगा। इसके अलावा, निर्धारित समय तक विवरण जमा न करने वालों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
सभी विभागीय डीडीओ (आहरण एवं वितरण अधिकारी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फरवरी 2026 के वेतन की निकासी करते समय संबंधित कर्मी द्वारा संपत्ति का विवरण जमा किया जा चुका है। यदि विवरण जमा नहीं किया गया है, तो वेतन निकासी नहीं की जाएगी। विभाग ने यह भी बताया है कि प्राप्त संपत्ति के ब्योरे को 31 मार्च 2026 तक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।
कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में ही ब्यौरा जमा करना होगा, एमएस वर्ड फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं होगा। विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित पदाधिकारी या कर्मी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। डीडीओ को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि संपत्ति का ब्योरा देने हेतु कोई भी कर्मी शेष नहीं है।
