यूपी में राशन कार्ड के नियम बदले, मुखिया की मौत पर रद्द नहीं होगा Ration Card
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर राशन कार्ड निरस्त नहीं होगा। कार्ड में दर्ज वरिष्ठ सदस्य (महिला) को उसी कार्ड नंबर पर नया मुखिया बनाया जा सकेगा। यह बदलाव उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें मुखिया की मृत्यु के बाद राशन कार्ड निरस्त होने से खाद्यान्न प्राप्त करने में समस्या आती थी।
नए नियमों के तहत, राशन कार्ड विभाजन, यूनिट स्थानांतरण, राशन कार्ड समर्पण और मृत्यु की दशा में मुखिया बदलने जैसी कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। कार्डधारक अब सहज जन सेवा केंद्र या स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लिंक करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विभागीय जांच पड़ताल के बाद प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, मुखिया की मृत्यु होने पर उसी कार्ड नंबर पर नया मुखिया बनने के लिए परिवार के सदस्य का नाम पहले से कार्ड में दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही, शादी के बाद बेटियां भी अपना नाम मायके के राशन कार्ड से ससुराल के राशन कार्ड में ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकेंगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कार्डधारकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यह बदलाव राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजनाओं के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।
