‘O Romeo’ Film Release: मुंबई कोर्ट ने गैंगस्टर की बेटी की याचिका खारिज की, फिल्म को मिली हरी झंडी
मुंबई की एक अदालत ने फिल्म ‘ओ रोमियो’ की रिलीज को रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका दिवंगत गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने दायर की थी। सनोबर ने दावा किया था कि यह फिल्म उनके पिता के जीवन पर आधारित है और इसे उनकी अनुमति के बिना बनाया गया है। याचिका में फिल्म के निर्माताओं, निर्देशक विशाल भारद्वाज और लेखक हुसैन जैदी को प्रतिवादी बनाया गया था।
याचिकाकर्ता सनोबर शेख ने अपने पिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह एक पत्रकार थे और उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा पुलिस जैसी सरकारी एजेंसियों के लिए काम किया था। उन्होंने दावा किया कि संगठित अपराध सिंडिकेट, विशेष रूप से दाऊद इब्राहिम के गिरोह को चुनौती देने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। सनोबर ने तर्क दिया कि फिल्म उनके पिता की कहानी को गलत तरीके से पेश कर सकती है।
फिल्म निर्माताओं ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ‘ओ रोमियो’ पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। उन्होंने बताया कि फिल्म में स्पष्ट रूप से हिंदी और अंग्रेजी में अस्वीकरण (disclaimer) शामिल हैं, जो बताते हैं कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। निर्माताओं ने जोर दिया कि फिल्म किसी की जीवनी होने का दावा नहीं करती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई मजबूत आधार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को पहले ही वैधानिक प्राधिकरण (सेंसर बोर्ड) से प्रमाणन मिल चुका है और याचिकाकर्ता ने इस प्रमाणन को चुनौती नहीं दी है। अदालत ने यह भी कहा कि एक बार जब किसी फिल्म को प्रमाणित कर दिया जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। इस फैसले के बाद, फिल्म ‘O Romeo’ की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।
