राफेल मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक | national news
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह कानूनी विवाद साल 2018 का है, जब राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कथित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत के इस ताजा आदेश के बाद फिलहाल निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे राहत मिलने की उम्मीद ब बंधी है।
इस अदूरदर्शी कानूनी प्रक्रिया के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज बनी हुई हैं। विपक्षी दलों के बीच आपसी समन्वय और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है। इस तरह के न्यायिक फैसलों का असर सीधे तौर पर देश की राजनीतिक दिशा और बड़े नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर पड़ता है, जिस पर आम जनता की भी गहरी नजर रहती है।
