कानपुर देहात में युवक की हत्या: ममेरे भाई समेत दो को आजीवन कारावास, Kanpur Dehat murder news
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में तीन साल पहले हुई एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में न्याय का फैसला आ गया है। स्थानीय एडीजे कोर्ट संख्या-6 ने शुक्रवार को इस जघन्य अपराध के दो दोषियों, मृतक के ममेरे भाई हर्षित उर्फ हर्ष और उसके साथी शिवम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही अपराधों के प्रति समाज में एक कड़ा संदेश दिया है।
यह घटना 14 जून 2022 को चौबेपुर थाना क्षेत्र के मनेह गांव में हुई थी, जब ताराचंद्र को उसका ममेरा भाई हर्षित, दिलीप नगर में ड्रामा देखने के बहाने घर से ले गया था। हर्षित के साथ उसका दोस्त शिवम कुमार भी मौजूद था। अगले ही दिन, 15 जून 2022 को, ताराचंद्र का रक्तरंजित शव दिलीप नगर स्थित राम किशन के खेत में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
मृतक के भाई राजेश ने चौबेपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हर्षित उस समय कल्याणपुर के एक निजी अस्पताल में काम करता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना के समय पहने गए उसके खून से सने कपड़े अस्पताल से बरामद किए थे। इस मामले ने पूरे कानपुर देहात में चर्चा बटोरी थी।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एडीजे कोर्ट संख्या-6 में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की 90 फीसदी राशि मृतक की मां विमला देवी को दी जाएगी, और जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपितों को माती कारागार भेज दिया गया है।
