लापता पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेगा 1 लाख का अनुदान, DGP करेंगे मंजूरी
बिहार पुलिस अपने वीर जवानों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ड्यूटी के दौरान लापता होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस अनुदान की स्वीकृति का अधिकार सीधे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास होगा। यह कदम उन परिवारों को तत्काल वित्तीय सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनके प्रियजन कर्तव्य निभाते हुए अनिश्चितता के अंधेरे में खो गए हैं।
बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि लापता पुलिसकर्मी, नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर मिल जाते हैं, तो यह अनुदान राशि ऋण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस ऋण की वसूली संबंधित पुलिसकर्मी के वेतन से किस्तों में की जाएगी, जिससे पुलिस बल के भीतर वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा।
यह केवल लापता पुलिसकर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी वित्तीय सहायता के कई निर्णय लिए गए। बिहार पुलिस परोपकारी कोष के तहत, 56 ऐसे आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25 वर्षों के लिए कुल सात लाख 68 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर भुगतान की अनुशंसा की गई है।
इसके अतिरिक्त, पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से 14 पुलिस पदाधिकारियों को आठ लाख 68 हजार रुपये की राशि भुगतान करने का अनुमोदन किया गया। वहीं, 54 अन्य आवेदनों की समीक्षा के बाद दस लाख 49 हजार रुपये की राशि भुगतान की सिफारिश की गई है। बिहार पुलिस शिक्षा कोष के माध्यम से भी 292 आवेदनों पर गौर किया गया, जिसके तहत 72 लाख 95 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर भुगतान करने की अनुशंसा की गई है। यह पहल पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि वे अनिश्चित परिस्थितियों में भी सुरक्षित महसूस कर सकें।
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