दहेज हत्या के मामले में पति-सास बरी, 17 साल बाद मिली राहत: Agra court acquits
17 साल पुराने एक बहुचर्चित दहेज हत्या के मामले में पति और सास को बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज विकास गोयल की अदालत ने साक्ष्य के अभाव के चलते आरोपी पति विकास शर्मा और सास प्रकाशी देवी को बरी कर दिया है। यह मामला आगरा के नरायच का है, जहां वादी रमन बाबू शर्मा ने अपनी बेटी निधि शर्मा की शादी 29 नवंबर 2009 को विकास शर्मा के साथ की थी।
वादी के अनुसार, शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 10 मार्च 2012 को उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। इस मामले में ससुर मुन्नालाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे, जिनमें वादी, उसका पुत्र और पत्नी भी शामिल थे। हालांकि, अदालत में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके, जिसके चलते आरोपियों को बरी किया गया। इस फैसले का सीधा असर यह है कि अब कानून की नजर में पति और सास इस मामले में निर्दोष माने जाएंगे, लेकिन यह घटना दहेज प्रथा के खिलाफ एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।
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