सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, 1 नवंबर से मिलेगा रियायती टोल पास | india toll pass news
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले प्राइवेट वाहन मालिकों के लिए रियायती लोकल पास की शुरुआत की जा रही है। यह व्यवस्था एक नवंबर से प्रभावी होगी और इसका उद्देश्य आम जनता के सफर को आर्थिक रूप से सुगम बनाना है।
नए नियमों के अनुसार, इस वार्षिक पास के लिए वाहन चालकों को टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर शुल्क चुकाना होगा। नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमाओं के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये वार्षिक शुल्क तय किया गया है, जबकि शहरी सीमाओं के भीतर आने वाले टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपये सालाना होगा। यह पास पूरी तरह से वैध और सक्रिय फास्टैग से जुड़ा होगा और केवल उसी विशेष टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
हालांकि, यह सुविधा सभी स्थानों पर लागू नहीं होगी। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह पास काम नहीं करेगा। इसके अलावा, जिन इलाकों में वैकल्पिक मार्ग या सर्विस रोड उपलब्ध हैं, वहां भी इस रियायती पास का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। सरकार के इस कदम से रोजाना सफर करने वाले स्थानीय लोगों के परिवहन खर्च में खासी कमी आने की उम्मीद है।
