दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए पुलिस ने जारी की सख्त शर्तें | delhi news
राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी एक नवंबर को आयोजित होने वाली राजनीतिक रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के लिए कई कड़ी शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी कर दी है। पुलिस द्वारा तय किए गए इन नियमों का पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, रैली का समापन हर हाल में शाम पांच बजे तक करना होगा और इसके बाद कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों के साथ-साथ पूरे परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए कम से कम पांच स्क्रीन वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा, जिनकी पहचान एक जैसी वेशभूषा या विशेष बैज से तय की जाएगी।
सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंच से ऐसा कोई भी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए जिससे किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठे पहुंचे या सामाजिक सौहार्द बिगड़े। यदि कोई वक्ता भड़काऊ या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत उसका माइक बंद करें और उसे मंच से हटाएं। साथ ही, कार्यक्रम स्थल से किसी भी प्रकार के मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यादगार और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू रखना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसके लिए आने वाले वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा। आयोजकों को वाहनों के पंजीकरण नंबर और आगंतुकों की पूरी सूची पहले ही पुलिस को सौंपनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शहर की शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहे।
