हाउस टैक्स कल तक जमा करें, वरना लगेगा 12% ब्याज: नगर निगम की चेतावनी
शहर के भवन स्वामियों के लिए गृह और जल कर जमा करने का मंगलवार तक का अवसर है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि 31 मार्च तक कर जमा नहीं किया गया, तो अगले वित्तीय वर्ष में बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। नगर निगम के अनुसार, निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा न करने पर करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
इस वित्तीय वर्ष में करों का भुगतान न करने वालों को न केवल मूल राशि बल्कि उस पर 12% ब्याज भी देना होगा। यह नियम शहर के सभी भवन स्वामियों पर लागू होगा, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान से बचने के लिए समय पर भुगतान करने की सलाह दी गई है।
करदाताओं की सुविधा के लिए, नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन माध्यम से भी हाउस टैक्स और जल कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लोग घर बैठे आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
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