यूपी में सीएम फेलो अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में तीन साल की छूट, मिलेंगे अतिरिक्त अंक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उप्र लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से सीएम फेलो के रूप में सेवा दे रहे युवाओं को सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेना आसान हो जाएगा। यह कदम सरकार की योजनाओं के संचालन और निगरानी में सहयोग करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई नियमावली के अनुसार, सीएम फेलो के रूप में एक, दो या तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में क्रमशः एक, दो और तीन साल की छूट मिलेगी। यह छूट विज्ञापन वर्ष की पहली जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों को पहले से आयु में छूट मिल चुकी है, उन्हें इस नई छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
आयु सीमा में छूट के अलावा, सीएम फेलो को मुख्य परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। यह अंक उनके कार्यकाल की अवधि पर निर्भर करेंगे। उदाहरण के लिए, 100 अंक वाले पेपर में एक वर्ष पूरा करने वाले को एक अंक, दो वर्ष वालों को दो अंक और तीन वर्ष वालों को तीन अंक मिलेंगे। इसी प्रकार, अधिक अंक वाले पेपर्स में भी तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, जो अधिकतम 7.5 अंक तक हो सकते हैं। यह प्रावधान युवाओं को सरकारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करेगा और उनके अनुभव को महत्व देगा।
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