आगरा में `Agra road safety` के लिए बड़ा कदम: लंबी दूरी के वाहनों में दो ड्राइवर अनिवार्य
आगरा में सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब लंबी दूरी की यात्रा करने वाली बसों और भारी मालवाहक वाहनों में दो चालकों की अनिवार्यता लागू की गई है। यह निर्णय चालकों की थकान और नींद के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो `Agra road safety` के लिए एक बड़ा कदम है। इस नियम से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़कों पर होने वाली जनहानि को भी रोका जा सकेगा।
आगरा कमिश्नरेट उन शहरों में शामिल है जहां सड़क हादसों की संख्या काफी अधिक है। नवंबर 2025 में जिले में 151 हादसों में 75 लोगों की जान गई, जबकि 109 लोग घायल हुए। वहीं, वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक 1350 से अधिक हादसों में 695 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन हादसों के प्रमुख कारणों में से एक लंबी दूरी के चालकों को थकान या नींद के कारण झपकी आना भी रहा है। जिले में तीन क्रिटिकल कॉरिडोर और 212 ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं, जहां हादसों के कारणों को दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी से 31 जनवरी) के तहत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में ट्रांसपोर्टरों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबी दूरी के वाहनों में दो चालक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लंबी दूरी के वाहनों की लगातार चेकिंग की जाएगी। जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
