दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी CNG; 18 दिसंबर से लागू होगा नियम
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। 18 दिसंबर 2025 से, दिल्ली में सीएनजी भरने वाले सभी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा।
IGL ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय दिल्ली सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहन ही सड़कों पर चलें। IGL ने सभी सीएनजी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट समय पर अपडेट करा लें। रिफ्यूलिंग के दौरान वैध PUC सर्टिफिकेट न दिखाने पर सीएनजी नहीं दी जाएगी। यह कदम दिल्ली के पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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