बिहार के किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान, सीधे खाते में आएंगे पैसे
बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ और मोंथा तूफान के कारण जिन किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था, उन्हें अब कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची थी। इन प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अनुदान योजना की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहयोग देना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस योजना का लाभ उन सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों को मिलेगा जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त पाई गई हैं।
योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सरलता से आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
अनुदान की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं: वर्षाश्रित (असिंचित) फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक सीमित रहेगा। छोटे और सीमांत किसानों को भी समुचित राहत मिल सके, इसके लिए असिंचित फसलों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 2,000 रुपये और बहुवर्षीय फसल के लिए 2,500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
प्रभावित किसान बिहार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture-bihar-gov-in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल जिलों के सभी पात्र किसानों के लिए लागू होगी। प्रभावित किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे 2 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन अवश्य जमा कर दें।
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