अलीगढ़: पति की हत्या में सजायाफ्ता पत्नी की समयपूर्व रिहाई की अर्जी रद्द, जानें क्या है मामला
अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में सजायाफ्ता पत्नी की समयपूर्व रिहाई की अर्जी को शासन ने रद्द कर दिया है। यह मामला छह साल पहले का है, जब निगुना सिगुना गांव निवासी दौलत की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि प्रेम संबंधों में हुए विवाद के चलते पत्नी मिथलेश ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी।
इस हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। छह अप्रैल 2021 को अदालत ने मिथलेश और उसके देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के दौरान मिथलेश ने जिला प्रशासन के माध्यम से समयपूर्व रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी। हालांकि, जिला स्तरीय बोर्ड ने इस अर्जी पर कोई संस्तुति नहीं की और रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसके बाद शासन स्तर से अर्जी को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय बना रहेगा।
